रायगढ़ : 45 यात्री बसों पर कार्रवाई, 1.14 लाख रुपये जुर्माना वसूला; बिना फिटनेस और कर वाली बस जब्त
रायगढ़। जिले में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्री बसों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार कराने के लिए परिवहन विभाग ने जांच अभियान चलाया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 45 बसों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1 लाख 14 हजार 100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और कर के संचालित एक बस को जब्त किया गया है।
अधिक किराया वसूलने और परमिट उल्लंघन पर कार्रवाई
परिवहन विभाग की जांच में बसों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। इनमें यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलना, किराया सूची नहीं रखना, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं होना, निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करना शामिल है।
इसके अलावा परिचालक अनुज्ञप्ति, वाहन चालक अनुज्ञप्ति और बसों की छत पर सामान ले जाने से जुड़े मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई।
बसों की छत पर सामान ले जाने पर 22 हजार रुपये का जुर्माना
परिवहन विभाग ने बसों की छत पर सामान ले जाने और लापरवाही से वाहन चलाने के मामलों में अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
दस्तावेजों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच जारी
परिवहन आयुक्त के निर्देश और कलेक्टर के मार्गदर्शन में विभाग यात्री बसों के आवश्यक दस्तावेजों, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, निर्धारित यात्री क्षमता और सुरक्षा उपकरणों की जांच कर रहा है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बस संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना और बसों के संचालन में लापरवाही रोकना है।
